प्रेगेबलिन और गैबापेंटिन कैप्सूल तथा एनाफोर्टिन इंजेक्शन बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर प्रतिबंध

बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने पर भी रोक

जालंधर/25 मई/DPH NEWS

पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का उपयोग करते हुए पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के अंदर आने वाले क्षेत्रों में प्रेगेबलिन कैप्सूल (Pregabalin Capsules), गैबापेंटिन कैप्सूल (Gabapentin Capsules) और एनाफोर्टिन इंजेक्शन (Anafortan Injection) को बिना लाइसेंस रखने, मंजूरशुदा मात्रा से अधिक रखने/बेचने तथा बिना बिल और रिकॉर्ड के खरीदने/बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। यह आदेश 26-05-2026 से 27-07-2026 तक लागू रहेगा।

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