
चण्डीगढ़ /DPH News
प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर 23 से 28 मार्च तक पूरे शहर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश जिला मजिस्ट्रेट निशांत कुमार यादव ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है। 27 और 28 मार्च को वीवीआईपी मूवमेंट की वजह से यह कदम उठाया गया है। विशेषकर हाल के समय में ड्रोन के माध्यम से आतंकी हमलों की आशंका को देखते हुए। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ड्रोन और अन्य मानवरहित हवाई यानों के उपयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। हालांकि, यह प्रतिबंध पुलिस, अर्धसैनिक बलों, वायुसेना, एसपीजी और सक्षम सरकारी प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसियों पर लागू नहीं होगा। आदेश का उल्लंघन करने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।