
दिल्ली/DPH NEWS
दिल्ली शराब नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. ट्रायल कोर्ट द्वारा बरी किए जाने के खिलाफ CBI की चुनौती पर कोर्ट ने आरोपियों को अपना पक्ष रखने के लिए समय दे दिया है.दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और 21 अन्य आरोपियों को CBI की याचिका पर जवाब देने के लिए समय दिया. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर यह निर्देश जारी किया है. केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) ने निचली अदालत के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें सभी आरोपियों को डिस्चार्ज कर दिया गया था. कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए अगली सुनवाई 6 अप्रैल के लिए तय की है. यह समय तब दिया गया, जब आरोपियों ने अपना पक्ष रखने के लिए उचित मोहलत की मांग की.